महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को अंतरिम जमानत मिल गई है। उनकी अर्जी पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल मंजूर कर ली। भाजपा सांसद खुद अदालत पहुंचे। इस दौरान, उनके घर और कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी।

वह 20 जुलाई को कोर्ट की अगली सुनवाई के लिए बेल पर रहेंगे। वृजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए उनके खिलाफ कोई सबूत या दावा नहीं है। इसलिए अंतरिम बेल मिलनी चाहिए।

20 जुलाई को नियमित बेल पर कोर्ट सुनवाई करेगा। वह निर्णय आने तक अंतरिम जमानत पर रहेगा। वृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती महासंघ के पूर्व अधिकारी विनोद तोमर को भी अंतरिम जमानत मिली है। उन पर भी दो मामलों में आरोप लगाए गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह भी उनके साथ सह-आरोपी हैं। दो पहलवानों ने दावा किया है कि वह बृजभूषण शरण सिंह से अकेले ही मुलाकात कराते थे। कई बार बृजभूषण शरण सिंह के दफ्तर के बाहर ही उनके पति और परिवार के सदस्यों को रोक दिया गया।

पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ दिया था धरना

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ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत देश के कई शीर्ष पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना दिया था। बृजभूषण सिंह 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे , दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। जिसमें उनपर कई धाराएं लगाई गई थी।