Palanhar Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के अनाथ, बेसहारा और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए चलाई जा रही ‘पालनहार योजना’(Palanhar Yojana) एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों को परिवार के भीतर ही बेहतर पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करना है। योजना के तहत, पात्र बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक सरकार द्वारा प्रति माह ₹1500 से ₹2500 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।

किसको और कितनी मिलती है आर्थिक सहायता?

पालनहार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को दो आयु वर्गों में बांटा गया है:

  • 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए: ₹1500 प्रति माह (पहले यह राशि ₹500 थी)।
  • 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए: ₹2500 प्रति माह (पहले यह राशि ₹1000 थी)।

इसके अलावा, इन बच्चों को हर साल ₹2000 की एकमुश्त अतिरिक्त राशि भी दी जाती है ताकि वे अपने जूते, कपड़े, स्टेशनरी और अन्य जरूरी सामान खरीद सकें।

कौन-कौन उठा सकता है इस योजना (Palanhar Yojana) का लाभ? (पात्रता)

यह योजना केवल अनाथ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा काफी विस्तृत है। निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चे इस योजना के पात्र हैं:

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  • अनाथ बच्चे (जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो)।
  • न्यायिक प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चे।
  • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के अधिकतम तीन बच्चे।
  • पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
  • HIV/एड्स से प्रभावित माता या पिता के बच्चे।
  • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।
  • विशेष योग्यजन (विकलांग) माता-पिता की संतान।
  • तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला, जो पेंशन प्राप्त कर रही हो, उनके बच्चे।
  • सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित माता-पिता के बच्चे।

आवेदन के लिए ये शर्तें हैं जरूरी

  • बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • पालनहार (देखभाल करने वाले) परिवार की वार्षिक आय ₹1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पालनहार और बच्चे, आवेदन की तिथि से कम से-कम 3 वर्ष से राजस्थान में निवास कर रहे हों।
  • 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे का स्कूल में और 2 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

जरूरी दस्तावेज़:

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • पालक का पहचान पत्र (आधार कार्ड)
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • BPL कार्ड (यदि हो)

पालनहार योजना (Palanhar Yojana) के लिए कैसे करें आवेदन?

पालनहार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जन आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और श्रेणी से संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज जरूरी होंगे।

  1. राजस्थान पालनहार योजना पोर्टल पर जाएं
  2. “पालनहार योजना” सेक्शन में जाएं
  3. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें
  4. संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें
  5. आवेदन जमा करने के बाद जनआधार से वेरीफाई करें

आवेदन की स्थिति कैसे जानें?

आवेदक पोर्टल पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं या अपने जिले के सामाजिक न्याय विभाग से संपर्क कर सकते हैं।