इन दिनों ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस बहुत ज्यादा सख्ती बरत रही है। न केवल नियमों के उल्लंघन पर चालान कट रहे हैं बल्कि बाइक और कार में छोटे-मोटे चेंज करवाने पर भी पुलिस भारी-भरकम चालान काट रही है। यहां तक कि हॉर्न बदलवाना भी आपको बहुत भारी पड़ सकता है।
जी हां, पुलिस ने नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए गाड़ियों का मोडिफिकेशन नहीं करवाने की अपील की है। यदि किसी गाड़ी को आपने मोडिफाई करवाया है तो उस पर आपका चालान कट सकता है और यह चालान गाड़ी की कुल कीमत से भी ज्यादा हो सकता है।
इसलिए कट रहा है चालान
कई लोग अपनी गाड़ियों में फैंसी नंबर प्लेट का प्रयोग करते हैं। यह भी नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार गलत हैं। ऐसी फैंसी नंबर प्लेट पर चालान हो सकता है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए भी एक पूरी गाइडलाइन बना रखी है। इस गाइडलाइन के अनुसार ही नंबर प्लेट होनी चाहिए ताकि आपका चालान न हो।
नंबर आड़े-तिरछे या कटे-फटे नहीं होने चाहिए। वे बिल्कुल स्पष्ट तथा पढ़ने में आसान हो। इसके अलावा यदि नंबर प्लेट पर कोई नंबर कटा हुआ है या हट गया है तो उस पर भी चालान हो सकता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें।
आजकल कई बाइक्स में साइलेंसर को मोडिफाई करवा दिया जाता है। इससे गाड़ी की आवाज बिल्कुल बुलेट जैसी हो जाती है। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार यह भी गलत है। ऐसे साइलेंसर पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में चालान किया जा सकता है। इसलिए आप भी ये सावधानियां रखें और अपने आपको चालान से बचाएं।
ट्रैफिक नियमों के अनुसार किसी भी गाड़ी को मोडिफाई करवाने से पहले परिवहन विभाग की अनुमति लेनी होती है। यदि आपने गाड़ी मोडिफाई करवा ली है और आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको चालान देना होगा। पुलिस को ऐसी गाड़ियां सीज करने का भी अधिकार दिया गया है। इसलिए गाड़ी को मोडिफाई करवाने से बचें।