Vivah Shagun Yojana : केंद्र सरकार के साथ ही कई राज्य सरकारों द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता मिल सके और वह अपना कोई जरूरी काम आसानी से पूरा कर सकें।
ऐसे में गरीब परिवार के लोगों को अपने बच्चों की शादी करते समय या उनकी पढ़ाई के समय काफी पैसा इकट्ठा करना पड़ता है और इसके लिए वह लोगों से लोन लेते हैं या फिर कर्ज अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत गरीब घर के लोगों को बच्चों की शादी के समय आर्थिक सहायता दी जा रही है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (Vivah Shagun Yojana) के तहत शादीशुदा कपल को आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक अनोखी पहल है। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा अपने विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करवा लेता है तो उसके बाद उन्हें यह राशि प्राप्त होती है। इसके साथ ही लाभ पात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
करवाना होगा ऑनलाइन पंजीकरण
आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी दी है कि शादी के 6 महीने बाद शादीशुदा जोड़े को ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा और इसके बाद विवाह शगुन योजना (Vivah Shagun Yojana) का लाभ उन्हें मिलेगा। पंजीकरण करवाने के बाद ही कन्या के माता-पिता को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि विमुक्त या बीपीएल परिवार में आने वाले परिवारों की कन्याओं को शादी के समय राज्य सरकार की तरफ से 71,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। सभी वर्गो की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रूपये से कम है, तो उनको इस योजना में 51 हजार रूपये का अनुदान दिया जा रहा है।
इन लोगों को मिलेंगे 31,000 रुपये
इसके अलावा बताया गया है कि बीपीएल परिवारों में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को 31,000 रुपये दिए जायेंगे। इस राशि के लिए बीपीएल परिवार में अनुसूचित वर्ग और विमुक्त जाति का कोई भी परिवार शामिल नहीं है। इसके अलावा जिन परिवारों के आय 1,80,000 से कम है उन्हें यह सहायता राशि दी जाएगी। अगर विवाहित जोड़ा 40% से ज्यादा विकलांग है तो उसे 51,000 रुपये दिए जायेंगे। यदि कोई एक 40% या उससे ज्यादा विकलांग है तो उसे 31,000 रुपये का अनुदान दिया जायेगा।