सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी निवेश की योजनाओं में PPF Scheme को सबसे सही मानते हैं क्योंकि इसमें आपको कई सारे फायदे मिलते हैं। आपको PPF Scheme में छूट-छूट-छूट (EEE) श्रेणी मिलती है।
इसके साथ ही इसमें मिलने वाले ब्याज पर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। आयकर अधिनियम 1960 की धारा 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपये सालाना निवेश पर Tax की छूट दी जाती है।
PPF Scheme
इसमें आपको पहली छूट PPF खाते में जमा की गई राशि पर मिलती है तो दूसरी छूट PPF खाते में जमा की गई राशि पर मिलने वाले ब्याज पर दी जाती है। इसके अलावा आपको तीसरी छूट परिपक्वता राशि पर दी जाती है। अगर आप 15 साल बाद अपने PPF खाते की राशि को निकालते हैं तो इस पर मिलने वाले ब्याज और राशि पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। अगर आप भविष्य के निवेश और फायदे को ध्यान में रखते हुए PPF Scheme में निवेश करते हैं तो आपको इस छूट-छूट-छूट (EEE) की श्रेणी मिलती है।
सभी निवेशकों के लिए Tax पर लाभ
PPF Scheme में आपको EEE की स्थिति प्रदान की जाती है जिससे आपको निवेश राशि और इस पर मिलने वाले ब्याज पर Tax का लाभ मिलता है। चाहे फिर आप किसी भी टैक्स श्रेणी के अंतर्गत आते है। अगर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये पर आपको टैक्स छूट मिलती है।
क्या PPF पर लगता है ब्याज
आपको बता दें कि PPF पर मिलने वाले निवेश पर ब्याज की राशि बिलकुल कर मुक्त है। आपको इस स्कीम में छूट-छूट-छूट (EEE) श्रेणी के अंतर्गत आने के कारण आपको ये लाभ दिया जाता है।