भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने देश के लाखों नागरिकों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Summary Revision – SSR) के तहत दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 7 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है।

पहले यह समय सीमा नवंबर के अंत में समाप्त हो रही थी, लेकिन अब आम जनता की सुविधा को देखते हुए इसे 11 दिसंबर 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है।

किन कामों के लिए बढ़ा समय?

चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब नागरिकों को निम्नलिखित कार्यों के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है:

  1. नया नाम जोड़ना (Form 6): जो युवा 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
  2. नाम हटाना (Form 7): अगर किसी वोटर की मृत्यु हो गई है या स्थान परिवर्तन हो गया है, तो नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  3. सुधार करवाना (Form 8): वोटर आईडी में नाम, पता, जन्मतिथि या फोटो में सुधार के लिए।

क्यों बढ़ाई गई तारीख?

कई राज्यों से राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने मांग की थी कि शादी-विवाह के सीजन और खेती-बाड़ी में व्यस्तता के कारण बड़ी संख्या में लोग अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा, सप्ताहांत पर बीएलओ (BLO) के पास लगी लंबी कतारों को देखते हुए आयोग ने यह फैसला लिया है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे।

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घर बैठे कैसे करें आवेदन? (How to Apply SIR FORM Online)

अगर आप बीएलओ के पास नहीं जाना चाहते, तो घर बैठे भी 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं:

  • Voter Helpline App: गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और फॉर्म 6 (नये वोटर के लिए) भरें।
  • NVSP Portal: आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर लॉगिन करें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

अंतिम प्रकाशन जनवरी में

दावे और आपत्तियां 11 दिसंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद इनका निस्तारण किया जाएगा और जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) का प्रकाशन किया जाएगा।