Income Tax Return: टैक्स रिटर्न देने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। लोग आयकर विभाग के पोर्टल पर जाकर आयकर रिटर्न भर सकते हैं। साथ ही, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आईटीआर दाखिल केवल पैन कार्ड से किया जा सकता है। लेकिन आईटीआर दाखिल करने में भी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए लोगों को एक महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना चाहिए।
इनकम टैक्स रिटर्न
आयकर विभाग ने कई बार कहा है कि उन्हें अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है। 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है।
पैन कार्ड
30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को वित्तीय लेनदेन करना मुश्किल हो सकता है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने से लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी समस्या हो सकती है।
आधार कार्ड से लिंक
वित्त वर्ष 2022–2023 के लिए व्यक्ति 31 जुलाई 2023 तक आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में भी मुश्किल हो सकती है। ऐसे में किसी भी समस्या से बचने के लिए अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना सुनिश्चित करें।