ITR : देश में करोड़ों लोग हैं जो आयकर रिटर्न फाइल करते हैं और आज यानी 31 जुलाई को ITR फाइल करने की अंतिम तारीख दी गई है। अगर आज आपने ITR फाइल नहीं की तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 20 जुलाई को सभी आय करदाताओं को अपनी एक साल की पूरी कमाई के बारे में बताना होगा। इसके अलावा अगर कोई आज ITR फाइल नहीं करता है तो कल से उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार अब तक देश के 6 करोड़ लोगों ITR फाइल कर दिया है।
इनकम टैक्स रिटर्न
आप लोगों को बता दें कि इस बार लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना खास हो चुका है क्योंकि इस बार केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। इस बार बजट 2023 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अहम घोषणा की थी और इसके तहत लोगों को टैक्स जमा करने की सीमा में छूट दी गई है। वित्त मंत्री द्वारा लिए गए इस फैसले का फायदा करोड़ों लोगों को हुआ है.
न्यू टैक्स रिजीम
बजट 2023 की घोषणा करते समय मोदी सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम शुरू किया गया है जिसके तहत लोगो की इनकम टैक्स (Income Tax) भरने की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि कोई आयकर दाता अगर न्यू टैक्स रिजीम नियम के तहत आयकर जमा कर रहा है तो उसे 7 लाख रुपये की सालाना इनकम पर टैक्स में छूट मिलती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति की सालाना इनकम (Annual Income) 7 लाख रुपये या उससे कम है तो उसे कोई टैक्स जमा नहीं कराना होगा।
लोगों को मिलेगा फायदा
इसके अलावा केंद्र सरकार ने नए टैक्स रिजीम के तहत लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी छूट दी है। अगर आप नौकरी पेशा इंसान है तो आपको नए टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसका मतलब जिन लोगों की सालाना इनकम 7 लाख रुपये है उन्हें टैक्स छूट के अलावा 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस प्रकार नए टैक्स रिजीम के तहत लोगों को 7.50 लाख की सालाना इनकम पर टैक्स में छूट मिलेगी।