5 नवंबर से बदल जाएंगे टोल प्लाजा के नियम, बिना FASTag देना होगा दोगुना टोल
अगर आप हाईवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 15 नवंबर 2025 से देशभर के टोल प्लाजा पर टोल भुगतान के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने FASTag सिस्टम को और सख्त बनाने के लिए यह कदम उठाया है।
क्या है नया नियम? अब अगर कोई वाहन बिना FASTag के टोल प्लाजा पर पहुंचता है, या उसका FASTag फेल हो जाता है (बैलेंस खत्म, टैग इनएक्टिव या स्कैन न हो), तो उसे दोगुना टोल शुल्क देना होगा। पहले यह नियम सिर्फ कुछ मामलों में लागू था, लेकिन अब इसे सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य: इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना और टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को कम करना। FASTag के जरिए टोल भुगतान से समय की बचत होती है और लंबी कतारों से छुटकारा मिलता है।
किन गलतियों से बचना जरूरी है?
- वाहन पर FASTag न होना
- FASTag में बैलेंस खत्म होना
- टैग स्कैन न होना या इनएक्टिव होना इन सभी स्थितियों में अब दोगुना टोल देना होगा।
क्या करें वाहन चालक?
- FASTag को समय पर रिचार्ज करें
- टैग की वैधता और एक्टिवेशन की जांच करें
- टोल से पहले बैलेंस की पुष्टि करें
नए नियमों का असर: इस बदलाव से लाखों वाहन चालकों की जेब पर असर पड़ेगा, खासकर उन लोगों पर जो अभी भी कैश भुगतान करते हैं। सरकार ने सभी वाहन मालिकों से FASTag को सक्रिय रखने की अपील की है।