Sirsa, Haryana News: हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत खंड ऐलनाबाद की ग्राम पंचायत चिलकनी ढाब के सरपंच मनोज कुमार को अयोग्य करार देते हुए सरपंच के पद से हटाने के निर्देश पारित किए हैं तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ऐलनाबाद को आदेश दिए हैं कि वह पद से हटाए गए मनोज कुमार से ग्राम पंचायत चिलकनी ढाब से संबंधित जो भी रिकॉडर्, धनराशि, चल-अचल संपत्ति उसके नियंत्रण में है, को तुरंत बहुमत रखने वाले पंच को सौंप दी जाए।
दसवीं क्लास का सर्टिफिकेट निकला फर्जी
मनोज कुमार के खिलाफ दसवीं कक्षा का फर्जी सर्टिफिकेट होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उपायुक्त ने मामले की जांच ऐलनाबाद एसडीएम को सौंपी। जांच अधिकारी के समक्ष मनोज कुमार ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के संबंध में कोई भी संतोषजनक साक्ष्य व प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
इस कारण उनके खिलाफ जो भी आरोप थे, वे सही पाए गए। उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से हटाने के आदेश पारित किए। उपायुक्त ने हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत मनोज कुमार को सरपंच के पद से हटाने के निर्देश पारित किए हैं।
हटाए गए सभी सरपंच पद के अधिकार
आरोप सही पाए जाने के बाद उपायुक्त ने उन्हें पद से हटाने के आदेश पारित किए। उपायुक्त ने हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 175 के तहत मनोज कुमार को सरपंच के हटाने का आदेश दिया है। मनोज कुमार से सरपंच के सारे अधिकार ले लिए गए हैं।