हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर कुंवारों को पेंशन देने के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले CM Manohar Lal Khattar ने कुंवारों को भी 2,750 रूपए प्रति महीना पेंशन देने का ऐलान किया था। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें पेंशन का लाभ पाने के लिए कुछ शर्तें रखी गई है।
सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि पेंशन मिलना शुरू होने के बाद अगर किसी कुंवारे या विधुर ने बिना बताए शादी कर ली और चुपचाप पेंशन लेता रहा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से पेंशन की राशि 12% ब्याज के साथ वसूली जाएगी।
एक जुलाई से लागू होगी योजना
हर महीने की 10 तारीख तक परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अथॉरिटी पात्र लोगों की सूचना सामाजिक न्याय विभाग को उपलब्ध करवाएगी। माह के अंत तक विभाग सभी तथ्यों की जांच करेगा। अगले माह की सात तारीख तक पात्रों की पेंशन आईडी बन जाएगी। इसके बाद विभाग संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर उससे पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। इसके बाद उसके खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। यह योजना गत एक जुलाई से लागू की गई है।
- पेंशन के पात्र विधुरों या कुंवारों की उम्र 40 साल होनी चाहिए।
- PPP में 3 लाख रुपए तक की आय होना जरूरी।
- हरियाणा में कम से कम एक साल से रह रहे व्यक्ति को ही लाभ।
- 45-60 आयु तक ही अविवाहित महिला व पुरुषों को मिलेगा लाभ।
- 60 साल की उम्र होने पर यह पेंशन बुढ़ापा सम्मान पेंशन में बदल जाएगी।
तलाकशुदा और लिव इन रिलेशनशिप वाले लोगों को नहीं मिलेगी पेंशन
सरकार ने यह भी बताया है कि तलाकशुदा व सहमति संबंध (लिव इन रिलेशनशिप) में रह रहे व्यक्ति को भी पेंशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई पात्र पहले से ही पेंशन ले रहा है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस पेंशन योजना में पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, इसके लिए भी सरकार ने कुछ ठोस नियम बनाएं हैं।
सरकार हर साल खर्च करेगी 240 करोड़ रुपये
हरियाणा सरकार ने दो हफ्ते पहले राज्य के अविवाहित व विधुरों के लिए 2750 प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। हरियाणा में 71 हजार अविवाहित व विधुर हैं। सरकार को इन पेंशन योजनाओं के लिए हर महीने 20 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इससे सरकार के बजट पर हर साल 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा।