IndiGo Flights Cancelled: सोचिए, आपने छुट्टियों पर जाने के लिए महीनों पहले टिकट बुक किया हो, बैग पैक हो और जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचें, स्क्रीन पर लिखा दिखे— “Flight Cancelled”। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo के यात्रियों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है।

इंडिगो एयरलाइंस ने सर्दियों के शेड्यूल के दौरान लगभग 4,500 उड़ानें रद्द (Cancel) करने का फैसला किया है। इस खबर ने यात्रियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और एयरपोर्ट्स पर अफरा-तफरी का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब एविएशन रेगुलेटर DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) को बीच में आना पड़ा है।

आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, DGCA ने क्या कहा है और एक यात्री के तौर पर आपके पास क्या अधिकार हैं।

क्यों रद्द हुईं इतनी सारी फ्लाइट्स?

दिसंबर का महीना है और उत्तर भारत में कोहरे (Fog) का कहर शुरू हो चुका है। इंडिगो ने उड़ानें रद्द करने के पीछे “खराब मौसम” और “ऑपरेशनल दिक्कतें” बताई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पायलटों की कमी और रोस्टरिंग (शिफ्ट) की समस्याओं के कारण एयरलाइन को अपनी कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर पड़ा है।

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DGCA ने लगाई इंडिगो की ‘क्लास’

हजारों यात्रियों की शिकायतों के बाद DGCA ने सख्त रुख अपनाया है। रेगुलेटर ने इंडिगो को फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं:

  1. पहले बताएं: यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी SMS या ईमेल के जरिए कम से कम 24 घंटे पहले दी जाए।
  2. पूरा रिफंड या दूसरी फ्लाइट: DGCA ने साफ कहा है कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है, तो या तो यात्री को पूरा पैसा रिफंड (Full Refund) किया जाए या फिर उन्हें अगली उपलब्ध फ्लाइट में सीट दी जाए। यात्री अपनी मर्जी से विकल्प चुन सकता है।
  3. खाने-पीने का इंतजाम: अगर फ्लाइट एयरपोर्ट पर लेट होती है या यात्री फंस जाते हैं, तो उनके खाने-पीने का इंतजाम एयरलाइन को करना होगा।

यात्री क्या करें?

अगर आपकी फ्लाइट भी इस लिस्ट में शामिल है, तो परेशान होने के बजाय अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें:

  • स्टेटस चेक करें: घर से निकलने से पहले इंडिगो की वेबसाइट या ऐप पर PNR डालकर ‘Flight Status’ जरूर चेक करें।
  • रिफंड क्लेम: अगर फ्लाइट कैंसिल है और आप यात्रा नहीं करना चाहते, तो ‘Plan B’ के तहत पूरे रिफंड की मांग करें।
  • मुर्पोआजा (Compensation): अगर एयरलाइन ने आपको ऐन वक्त पर (24 घंटे से कम समय में) कैंसिलेशन की जानकारी दी है और आप यात्रा करना चाहते हैं, तो आप नियमानुसार हर्जाने की मांग भी कर सकते हैं।