अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है, तो सावधान हो जाएं। इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) और CBDT ने एक खास वर्ग के पैन कार्ड धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 को अंतिम तारीख घोषित कर दिया है। अगर इस तारीख तक लिंकिंग नहीं हुई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड पूरी तरह से निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएगा।
किन लोगों के लिए है 31 दिसंबर की डेडलाइन?
ताजा अपडेट के मुताबिक, यह डेडलाइन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने ‘आधार एनरोलमेंट आईडी’ (Enrolment ID) के जरिए अपना पैन बनवाया था। ऐसे लोगों को हर हाल में 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को असली आधार नंबर से लिंक करना होगा।
आम यूजर्स के लिए क्या है नियम?
बाकी सभी यूजर्स के लिए लिंकिंग की फ्री डेडलाइन पहले ही खत्म हो चुकी है। अगर आपका पैन अभी तक लिंक नहीं है, तो वह पहले ही ‘इनऑपरेटिव’ हो चुका होगा। इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको 1,000 रुपये की लेट फीस (Penalty) देनी होगी। आप अभी भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर जुर्माना भरकर इसे लिंक कर सकते हैं।
पैन इनऑपरेटिव हुआ तो क्या होगा नुकसान?
अगर आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाता है, तो आपको भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है:
- बैंकिंग ठप: आप 50,000 से ज्यादा का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
- दोगुना टैक्स: बैंक आपके ब्याज और सैलरी पर डबल TDS (20% तक) काटेंगे।
- नो रिफंड: आपका इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund) अटक जाएगा और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
- निवेश बंद: म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश नहीं कर पाएंगे।
अभी चेक करें अपना स्टेटस
देरी न करें, आज ही इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं और ‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करके चेक करें कि आपका पैन वैलिड है या नहीं।