नए साल 2026 के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी के प्लान बन रहे हैं और छुट्टियों की लिस्ट तैयार हो रही है। लेकिन इस जश्न के बीच, क्या आपने अपने पैसों से जुड़े उन जरूरी कामों पर ध्यान दिया है जिनकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है?

अगर नहीं, तो यह खबर आपके लिए एक ‘अलार्म’ की तरह है। अगले 10-12 दिनों में अगर आपने ये 3 जरूरी काम नहीं निपटाए, तो नए साल की शुरुआत पेनाल्टी (Penalty), इनएक्टिव पैन कार्ड और सील हुए बैंक लॉकर के साथ हो सकती है। आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें आपको ‘अभी के अभी’ अपनी टू-डू लिस्ट में शामिल करना है।

1. ITR: आखिरी मौका, हाथ से न जाने दें

अगर आप उन लोगों में से हैं जो 16 सितंबर की डेडलाइन तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाए थे, तो घबराइए मत, आपके पास अभी भी एक आखिरी मौका है।

  • बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR): आप 31 दिसंबर तक ‘बिलेटेड रिटर्न’ फाइल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। धारा 234F के तहत आपको लेट फीस देनी होगी और धारा 234A के तहत ब्याज भी लग सकता है।
  • रिवाइज्ड रिटर्न (Revised ITR): अगर आपने रिटर्न समय पर भरा था, लेकिन उसमें कोई गलती हो गई थी (जैसे कोई इनकम बताना भूल गए या गलत कटौती क्लेम कर ली), तो उसे सुधारने का भी यह आखिरी मौका है। 31 दिसंबर तक आप ‘रिवाइज्ड रिटर्न’ भर सकते हैं। इसमें लेट फीस तो नहीं लगती, लेकिन अगर टैक्स देनदारी बढ़ती है तो ब्याज देना पड़ सकता है।

सावधान: 31 दिसंबर के बाद आप चालू वित्त वर्ष के लिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

Featured

2. कारोबारी ध्यान दें: GST और कंपनी फाइलिंग

अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो 31 दिसंबर की तारीख आपके लिए ‘रेड अलर्ट’ है।

  • GST रिटर्न: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए GST एनुअल रिटर्न (GSTR-9 और GSTR-9C) भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है।
  • कंपनी फाइलिंग: कंपनियों को अपने सालाना रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट (MGT-7 और AOC-4) भी इसी तारीख तक जमा करने हैं। अगर आप यह डेडलाइन मिस करते हैं, तो नए साल में आपको भारी-भरकम पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जेब पर भारी पड़ेगी।

3. बैंक लॉकर और पैन-आधार (PAN-Aadhaar) का पेंच

बैंकिंग से जुड़े दो ऐसे काम हैं जिन्हें न करने पर आपका खाता या लॉकर फ्रीज हो सकता है।

  • पैन-आधार लिंकिंग: एक विशेष नियम के तहत, अगर आपने 1 अक्टूबर 2024 से पहले केवल ‘आधार एनरोलमेंट आईडी’ देकर अपना पैन बनवाया था, तो आपको हर हाल में 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा। ऐसा न करने पर आपका PAN इनएक्टिव (Inactive) हो जाएगा, जिससे आप कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
  • बैंक लॉकर एग्रीमेंट: अगर आपके पास किसी भी बैंक में लॉकर है, तो बैंक से संपर्क करें। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, ग्राहकों को ‘अपडेटेड लॉकर रेंटल एग्रीमेंट’ साइन करना अनिवार्य है। अगर 31 दिसंबर तक आपने यह एग्रीमेंट साइन नहीं किया, तो बैंक आपका लॉकर सील कर सकता है या उसका आवंटन रद्द कर सकता है।