दिसंबर का महीना यानी छुट्टियों और जश्न का महीना! हम सब 2026 के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। लेकिन ठहरिए, कहीं पार्टी के शोर में आप अपनी जेब से जुड़ी सबसे जरूरी तारीख तो नहीं भूल रहे?
31 दिसंबर 2025 सिर्फ साल का आखिरी दिन नहीं है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों (Financial Tasks) की ‘डेडलाइन’ भी है। अगर आपने अगले 10-12 दिनों के भीतर ये 3 काम नहीं निपटाए, तो नए साल की शुरुआत ‘हैप्पी’ नहीं, बल्कि ‘हैवी’ जुर्माने और टेंशन के साथ हो सकती है। नौबत यहाँ तक आ सकती है कि आपका बैंक लॉकर सील हो जाए या अकाउंट फ्रीज हो जाए।
आइए जानते हैं, वो 3 काम कौन से हैं जिन्हें आपको ‘आज ही’ निपटाना चाहिए।
1. ITR फाइलिंग: आखिरी मौका, फिर नहीं मिलेगी छूट
अगर आप किसी वजह से 31 जुलाई या उसके बाद भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भर पाए थे, तो यह आपके पास ‘करो या मरो’ वाला मौका है।
- बिलेटेड रिटर्न (Belated ITR): वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आप 31 दिसंबर तक पेनाल्टी (1,000 से 5,000 रुपये तक) देकर रिटर्न भर सकते हैं।
- रिवाइज्ड रिटर्न (Revised ITR): अगर पुराने रिटर्न में कोई गलती हो गई थी, तो उसे सुधारने का भी यह आखिरी मौका है।
- नुकसान: अगर 31 दिसंबर निकल गया, तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है और आपको भारी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है।
2. बैंक लॉकर एग्रीमेंट (Bank Locker Agreement)
क्या आपका किसी बैंक में लॉकर है? अगर हाँ, तो यह पॉइंट आपके लिए सबसे जरूरी है। RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, लॉकर धारकों को बैंक के साथ ‘नया लॉकर एग्रीमेंट’ साइन करना अनिवार्य है। कई बैंकों ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर रखी है।
- क्या होगा अगर नहीं किया? अगर आपने एग्रीमेंट रिन्यू नहीं कराया, तो बैंक आपको लॉकर ऑपरेट करने से रोक सकता है। कुछ मामलों में लॉकर का आवंटन रद्द भी किया जा सकता है। इसलिए, एक बार अपनी शाखा में जाकर या फोन करके स्टेटस जरूर चेक कर लें।
3. डीमैट और बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन (Nomination)
सेबी (SEBI) और आरबीआई (RBI) ने डीमैट खाते और बैंक खातों में ‘नॉमिनी’ (Nominee) का नाम जोड़ना अनिवार्य कर दिया है।
- अगर आपके डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं है, तो 31 दिसंबर के बाद आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप न तो शेयर बेच पाएंगे और न ही खरीद पाएंगे।
- यही नियम कई बैंक खातों और म्यूचुअल फंड्स पर भी लागू होता है। इसे आप घर बैठे नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के जरिए 2 मिनट में चेक कर सकते हैं।
चलते-चलते एक सलाह
अक्सर हम सोचते हैं कि “अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, 30 तारीख को कर लेंगे।” लेकिन याद रखें, आखिरी दिनों में इनकम टैक्स और बैंकों की वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होता है और सर्वर डाउन हो सकता है।