अगर आप दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में अपनी कार लेकर सड़क पर निकल रहे हैं, तो यह खबर आपकी जेब और मानसिक शांति दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर (AQI) बढ़ते ही ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग एक्शन मोड में आ गया है। सड़कों पर चेकिंग अभियान तेज कर दिए गए हैं।
एक छोटी सी गलती या लापरवाही आपको 20,000 रुपये तक का भारी-भरकम नुकसान पहुंचा सकती है। यह गलती जुड़ी है आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पर लगे एक ‘स्टीकर’ से।
क्या है 20,000 रुपये के चालान का सच?
दरअसल, दिल्ली में जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, तो GRAP (Graded Response Action Plan) लागू हो जाता है। इसके तहत BS-III (पेट्रोल) और BS-IV (डीजल) वाहनों के चलने पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है।
अगर आप प्रतिबंधित गाड़ी (Banned Vehicle) चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीधे 20,000 रुपये का चालान काटा जाता है।
अब सवाल यह है कि पुलिस दूर से कैसे पहचानती है कि आपकी गाड़ी कौन सी है? यहीं काम आता है— ‘कलर कोडेड स्टीकर’ (Colour Coded Sticker)।
स्टीकर नहीं होने पर बढ़ जाती है मुसीबत
सुप्रीम कोर्ट और परिवहन विभाग के आदेशानुसार, सभी गाड़ियों पर HSRP (High Security Registration Plate) और कलर कोडेड स्टीकर होना अनिवार्य है।
- पुलिस की पहचान का जरिया: पुलिसकर्मी दूर से ही आपकी गाड़ी के शीशे पर लगा स्टीकर देखकर समझ जाते हैं कि गाड़ी पेट्रोल है या डीजल।
- शक के घेरे में: अगर आपकी गाड़ी पर यह स्टीकर नहीं है, तो पुलिस आपको तुरंत रोक सकती है। अगर जांच में आपकी गाड़ी BS-3 या BS-4 निकली (और उस दिन बैन लागू हुआ), तो 20 हजार का चालान पक्का है।
- स्टीकर का अलग चालान: इसके अलावा, बिना HSRP और कलर कोडेड स्टीकर के गाड़ी चलाने पर भी अलग से 5,000 से 10,000 रुपये तक के चालान का प्रावधान है।
कौन सा रंग किस गाड़ी के लिए? (Check Your Sticker)
अपनी गाड़ी के विंडशील्ड पर देखें, क्या वहां सही रंग का स्टीकर लगा है?
- हल्का नीला (Light Blue): यह स्टीकर पेट्रोल (Petrol) और CNG गाड़ियों के लिए होता है।
- नारंगी (Orange): यह स्टीकर डीजल (Diesel) गाड़ियों के लिए होता है।
- सलेटी (Grey): यह अन्य या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इस्तेमाल होता है।
इस स्टीकर पर आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, अथॉरिटी का नाम और सबसे जरूरी— BS (Bharat Stage) लेवल लिखा होता है।
अभी क्या करें?
अगर आपकी गाड़ी पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) और यह कलर कोडेड स्टीकर नहीं लगा है, तो रिस्क न लें।
- तुरंत BookMyHSRP या संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- अपनी गाड़ी की डिटेल्स डालकर स्टीकर के लिए आवेदन करें।
- जब तक स्टीकर नहीं मिलता, बुकिंग की रसीद (Slip) अपने पास रखें, ताकि चेकिंग के दौरान आप पुलिस को दिखा सकें कि आपने आवेदन कर दिया है।
सावधानी: दिल्ली की सड़कों पर कैमरे और पुलिस दोनों मुस्तैद हैं। 20,000 रुपये बचाने के लिए नियमों का पालन करना ही समझदारी है।