Delhi Pollution Rules: क्या आप अपनी कार से दिल्ली आने का प्लान बना रहे हैं? या आप दिल्ली-एनसीआर में रहते हैं और ऑफिस जाने के लिए अपनी गाड़ी निकालने वाले हैं? अगर हाँ, तो रुकिए! घर से निकलने से पहले यह खबर आपके लिए पढ़ना बेहद जरूरी है।
दिल्ली की हवा एक बार फिर ‘जहरीली’ हो चुकी है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही GRAP (Graded Response Action Plan) के सख्त चरण लागू हो जाते हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब और आपकी गाड़ी पर पड़ सकता है। प्रशासन ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी है और नियम तोड़ने पर 20,000 रुपये तक का भारी-भरकम चालान काटा जा रहा है।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आज दिल्ली की सड़कों पर आपकी गाड़ी चलाने की इजाजत है या नहीं? घबराइए नहीं, इसका जवाब आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन में ही है।
किन गाड़ियों पर लटक रही है तलवार?
आमतौर पर जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है (GRAP-3 या GRAP-4 लागू होता है), तो सबसे पहले इन दो कैटेगरी की गाड़ियों पर बैन लगाया जाता है:
- BS-III (BS-3) पेट्रोल वाहन
- BS-IV (BS-4) डीजल वाहन
अगर आपकी गाड़ी इन श्रेणियों में आती है, तो आप दिल्ली की सड़कों पर इसे नहीं चला सकते। केवल BS-6 (पेट्रोल/डीजल), इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को ही छूट मिलती है।
1 मिनट में ऐसे चेक करें अपनी गाड़ी का ‘BS स्टेटस’
कई लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी गाड़ी BS-3 है, BS-4 है या BS-6। इसे चेक करने के लिए आपको आरटीओ (RTO) जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे 1 मिनट में पता लगा सकते हैं:
तरीका 1: RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) देखें सबसे पहले अपनी गाड़ी की आरसी (RC) निकालें। उसमें ‘Fuel Type’ या ‘Model’ के पास गाड़ी का ‘Bharat Stage’ (BS) लेवल लिखा होता है। अगर वहां BS-III या BS-IV लिखा है, तो सावधान हो जाएं।
तरीका 2: mParivahan ऐप (सबसे आसान तरीका) अगर आपके पास फिजिकल आरसी नहीं है, तो आप मोबाइल से चेक करें:
- अपने फोन में mParivahan ऐप डाउनलोड करें (या आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं)।
- ‘RC Status’ वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी गाड़ी का नंबर (जैसे DL 1C AA 1234) दर्ज करें।
- सर्च करते ही गाड़ी की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी।
- वहां ‘Fuel Norms’ या ‘Maker Class’ में देखें। वहां साफ लिखा होगा कि गाड़ी Bharat Stage III, IV या VI है।
गलती की तो 20 हजार का फटका!
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें बॉर्डर और प्रमुख चौराहों पर मुस्तैद हैं। अगर बैन लागू होने के बावजूद आप प्रतिबंधित (Banned) गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए, तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीधे 20,000 रुपये का चालान कटेगा।