नवंबर का महीना खत्म होने में अब बस 3 दिन (28, 29, 30) शेष बचे हैं। अगर आप पेंशनर हैं, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहक हैं, या सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए 30 नवंबर 2025 की तारीख ‘रेड अलर्ट’ जैसी है। महीने की आखिरी तारीख तक आपको वित्त से जुड़े 4 बेहद जरूरी काम निपटाने होंगे। अगर आप चूक गए, तो न केवल आपकी पेंशन अटक सकती है, बल्कि बैंक खाता भी फ्रीज हो सकता है।

आइए जानते हैं उन 4 प्रमुख कार्यों के बारे में, जिनकी डेडलाइन 30 नवंबर को खत्म हो रही है।

1. पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य

सबसे जरूरी खबर 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए है। केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होता है।

  • डेडलाइन: 30 नवंबर 2025।
  • नुकसान: अगर सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ, तो दिसंबर महीने की पेंशन रुक सकती है।
  • कैसे करें: आप बैंक जाकर, पोस्ट ऑफिस के जरिए या घर बैठे ‘चेहरा प्रमाणीकरण’ (Face Auth) तकनीक से इसे डिजिटल रूप में जमा कर सकते हैं।

2. पंजाब नेशनल बैंक (PNB) e-KYC अपडेट

देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने ग्राहकों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है। बैंक ने उन ग्राहकों को नोटिस भेजा है जिनका KYC अपडेट नहीं है।

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  • चेतावनी: PNB ने साफ कहा है कि अगर 30 नवंबर तक e-KYC नहीं कराया गया, तो खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
  • सुविधा: ग्राहक ‘PNB One App’ या नेट बैंकिंग के जरिए घर बैठे यह काम कर सकते हैं।

3. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने का आखिरी मौका

सरकारी कर्मचारियों के लिए लाई गई नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी डेडलाइन नजदीक है। अगर आप पुरानी पेंशन स्कीम (NPS) से UPS में स्विच करना चाहते हैं या इस स्कीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो संबंधित विभाग में अपनी सहमति देने का यह आखिरी मौका हो सकता है। सरकार ने कर्मचारियों को विकल्प चुनने के लिए एक निश्चित समय सीमा दी थी, जो 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। इसके बाद स्कीम बदलने का मौका शायद न मिले।

4. टैक्स से जुड़े जरूरी फॉर्म की डेडलाइन

आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, कॉर्पोरेट और कुछ विशेष श्रेणी के करदाताओं के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग और अन्य वित्तीय विवरणों से जुड़े फॉर्म जमा करने की समय सीमा भी 30 नवंबर है।

  • अगर आप किसी विशेष श्रेणी में आते हैं और आपने अभी तक अपना रिटर्न या संबंधित फॉर्म फाइल नहीं किया है, तो इसे तुरंत निपटा लें, वरना भारी जुर्माना (Penalty) लग सकता है।