ITR Refund Delay: वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन लाखों करदाता (Taxpayers) अभी भी अपने रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका भी रिफंड स्टेटस अब तक ‘Processing’ या ‘Awaiting’ दिखा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रिफंड में हो रही देरी को लेकर एक अहम अपडेट जारी किया है।
CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने साफ किया है कि आखिर रिफंड क्यों अटक रहे हैं और करदाताओं के बैंक खातों में पैसा कब तक आ जाएगा।
कब तक आएगा आपका रिफंड? (When will ITR Refund come?)
CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल के अनुसार, विभाग लगातार रिफंड प्रोसेस कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि दिसंबर 2025 के अंत तक सभी पात्र करदाताओं के रिफंड जारी कर दिए जाने की उम्मीद है।
- छोटे रिफंड (Low Value Refunds): कम राशि वाले अधिकतर रिफंड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
- बड़े रिफंड (High Value Refunds): ज्यादा राशि वाले रिफंड्स की विशेष जांच (Scrutiny) चल रही है, जिसके कारण इसमें समय लग रहा है।
आखिर क्यों हो रही है देरी? (Reasons for Delay)
इस साल रिफंड में देरी के पीछे सबसे बड़ी वजह विभाग की ‘सख्त स्क्रूटनी’ है। CBDT ने पाया है कि कई करदाताओं ने रिफंड क्लेम करने के लिए गलत कटौतियां (Wrong Deductions) और क्लेम दिखाए हैं।
- AI द्वारा जांच: विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके उन ITR की पहचान कर रहा है जिनमें आय और क्लेम किए गए डिडक्शन में अंतर है।
- हाई-रिस्क रिफंड: जिन मामलों को सिस्टम ने ‘Red Flag’ या हाई-रिस्क माना है, उनकी मैनुअल जांच की जा रही है।
- गलत बैंक डिटेल्स: कई मामलों में बैंक खाता ‘Pre-validated’ (पूर्व-सत्यापित) न होने या पैन-आधार लिंक न होने के कारण भी पैसा अटक रहा है।
रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें? (How to Check ITR Refund Status)
अगर आप अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
- इंकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
- अपने पैन और पासवर्ड से लॉग इन करें।
- ‘e-File’ ऑप्शन पर क्लिक करें और ‘View Filed Returns’ चुनें।
- यहाँ आपको अपने लेटेस्ट ITR का स्टेटस (जैसे- Processed, Refund Issued, या Pending) दिख जाएगा।
इसके अलावा, आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर सिर्फ अपना पैन नंबर और असेसमेंट ईयर (2025-26) डालकर भी रिफंड ट्रैक कर सकते हैं।
क्या करना चाहिए? (What Should Taxpayers Do?)
अगर आपके पास विभाग से कोई ईमेल या नोटिस आया है जिसमें जानकारी मांगी गई है, तो उसका तुरंत जवाब दें। अगर आपने गलती से कोई गलत क्लेम किया है, तो आप Revised Return (संशोधित रिटर्न) भरकर उसे सुधार सकते हैं, ताकि आपका रिफंड जल्द से जल्द प्रोसेस हो सके।
