Haryana Roadways: 1 अप्रैल से 60 साल से अधिकारियों की महिलाओं को बस पास बनवाने की जरूरत नहीं है वह पहचान पत्र दिखाकर किराए में छूट पा सकती है 65 वर्ष से अधिक आयु के 2 बुजुर्गों के लिए भी बस किराए में छूट पाने के लिए पहचान पत्र मान्य होगा यानी कि जो व्यक्ति 60 साल से ऊपर हो चुका है या फिर महिलाएं उनको सरकारी बस पास करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको पहचान पत्र दिखाते ही बस किराए में छूट मिल जाएगी।
हरियाणा रोडवेज की बसों में 65 साल से अधिक के बुजुर्गों को पहचानपत्र दिखाकर ही किराये में छूट मिलेगी। एक अप्रैल से 60 साल से ऊपर उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 60 से 65 साल के बुजुर्गों को बस पास बनवाना अनिवार्य है।
पहचानपत्र दिखाते ही किराये में मिलेगी छूट
65 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रोडवेज द्वारा जारी किए जाने वाला पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाला पहचान पत्र पर्याप्त है। महिलाओं को भी रोडवेज पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने 1 अप्रैल से पुरुषों की उम्र 65 से 60 साल कर दी थी। यानि 60 साल के उम्र से ही आधा किराये की सुविधा देने की घोषणा की थी।
कंडक्टर से होने लगा था विवाद
विभाग द्वारा जारी आदेशों में पहले से जो यह सुविधा ले रहे लोगों के लिए निर्देश साफ नहीं थे, इसके चलते बसों में कंडक्टरों व बुजुर्गों के बीच रोज बहस व विवाद होने लगे। टिकट लेते समय बुजुर्ग अपना आधार कार्ड या समाज कल्याण विभाग को कार्ड दिखाते तो कंडक्टर कहते अब यह नहीं चलेगा रोडवेज का पास बनवाओ।
इस पर बुजुर्ग अपनी उम्र व कागजी कार्रवाई की मजबूरी बताकर पास नहीं बनवाने व आधार कार्ड ही दिखाने की बात करते। ये ही बातें महिलाओं के साथ होने लगीं, जबकि महिलाओं के संदर्भ में इस प्रकार के कोई निर्देश पत्र में नहीं थे क्योंकि महिलाओं को तो पहले से ही 60 साल की उम्र से यह सुविधा दी जा रही है।